रेल दावा अधिकरण
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परिचय

रेल प्रशासन को सौंपे गए समान के खो जाने,क्षय हो जाने या सुपुर्दगी न होने तथा यात्रियों के हताहत होने की दशा मे अथवा यात्री को रेल दुर्घटना मे हुई हानि की दशा मे रेल प्रशासन की जवाबदेही रेल अधिनियम-१९८९ मे इंगित है| रेल दुर्घटना के विक्टिम या रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को हुई हानि की स्थिति मे रेल उपयोगकर्ताओ को शीघ्र मुवावजा देने के लिए या किराया और माल भाडे की वापसी के मामलो के त्वरित निर्णय देने के लिए रेल दावा अधिकरण की स्थापना की गई थी | ऐसा सोचा गया था की इस तरह का न्यायिक और तकनिकी सदस्यों वाला दावा अधिकरण जिसकी पीठ देश के विभिन्न भागो मे हो रेल उपयोगकर्ताओ को अतिशीघ्र राहत देगा और नागरिक न्यायालयों का भार कम करेगा |

मास्टर सर्कुलर
उद्देश्य पीठो का विवरण
अधिकार-क्षेत्र

दावा\दुर्घटना\वापसी मामलो की कारण सूची
अध्यक्ष और सदस्य स्थानान्तरण मामलो की कारण सूची
अधिनियम
आपत्तियो के अंतर्गत दर्ज केसो की रिपोर्ट

रे.दा.अ.(कार्यप्रणाली) नियम 1989

जनोपयोगी जानकारी

   रेलवे अधिनियम
      - उपयुक्त प्रावधान

फार्म

फैसला

मामलो की स्थिती

भारत के उच्च न्यायालय

सुझाव

 


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